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शासकीय अभिलेखों में *हरिजन* शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है

कोरबा* सिमरन गार्डिया

दिनांक 2/3/ 2021*  छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग रायपुर सचिव बीएस बंजारे द्वारा कलेक्टर को आवेदन दिया गया , पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि गया की, शासकीय अभिलेखों में हरिजन शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है ,शासन के विभिन्न संस्थाओं में अभी भी असंवैधानिक व प्रतिबंध शब्द हरिजन का उपयोग किया जा रहा है ,जो वर्ग विशेष को अपमानित करने वाला है विशेष रूप से जिले के कुछ शैक्षणिक संस्थानों तहसील और नगर निगमों में आज भी प्रतिबंधित शब्द का उपयोग किया जाता है जबकि भारत सरकार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली व माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/3/2017 के अनुसार हरीजन शब्द का उपयोग को दंडनीय माना गया है ।अधिनस्थ शैक्षणिक संस्था कार्यालय कार्यालय को निर्देशित करते हुए हरिजन शब्द का उपयोग करना कराना संवैधानिक व प्रतिबंधात्मक है । यह वर्ग विशेष के हितों पर कुठाराघात अपमानजनक माना गया है, उपयुक्त शब्द का प्रयोग भविष्य में किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा ना किया जावे इसकी पूर्ण आवृत्ति ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए ,यदि इसके बाद भी किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग शासकीय अभिलेखों में किया जाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।