कोरबा: राजस्व अमले ने पकड़ी अवैध रेत,छोड़ने का दबाव,ऑफर भी किया…..खनिज विभाग की मिलीभगत हो रही प्रदर्शित..
राजस्व अमले ने पकड़ी अवैध रेत,छोड़ने का दबाव,ऑफर भी किया…..
अतिरिक्त तहसीलदार पंचराम सलामे द्वारा एसडीएम हरिशंकर पैकरा के निर्देश पर हल्का पटवारियों के माध्यम से ढेंगुरनाला में कार्यवाही की गई। यहां से रेत का अवैधानिक खनन व परिवहन किया जा रहा था
कोरबा: पंचराम सलामे ने बताया कि शुक्रवार शाम लगभग 4.30 बजे रामपुर बस्ती क्षेत्र के निवासियों द्वारा ढेंगुरनाला में अवैध रूप से खनिज रेत का उत्खन्न कर दिन-रात परिवहन किये जाने की शिकायत मोबाइल के माध्यम से की गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी अवगत कराया कि अवैध उत्खनन, परिवहन संबधी शिकायत खनिज विभाग को भी किया गया है लेकिन कार्यवाही नहीं हो पा रही है। शिकायत के आधार पर एसडीएम हरिशंकर पैकरा के मार्गदर्शन में हल्का पटवारी रामपुर राजेन्द्र साहू एवं हल्का पटवारी रूमगरा भूपेन्द्र नवरंग को रवाना किया गया जिन्होंने ढेंगुरनाला की ओर रेत चोरी के लिए ट्रेक्टर जाने हेतु बनाये मार्ग में एक ट्रैक्टर को रेत का परिवहन करते पाया। पटवारियों द्वारा पूछताछ के दौरान ट्रेक्टर चालक और लेबर भाग निकले। तत्पश्चात एक अन्य ट्रैक्टर भी अवैध परिवहन में पाया गया जिसके भी चालक और लेबर भाग निकले। उक्त जानकारी पटवारियों द्वारा दिए जाने उपरांत अतिरिक्त तहसीलदार पंचराम सलामे द्वारा उप संचालक खनिज को अपना अमला भेजने आग्रह किया गया। उप संचालक द्वारा शिकायत पर खनिज अमला को मौके के लिए रवाना करने की जानकारी दी गई लेकिन मौके पर खनिज विभाग का कोई भी अमला कार्यवाही हेतु नहीं पहुंचा। जब्त किए गए वाहनों में ट्रेक्टर क्रमांक CG12 BD 2174 चालक-सुखनंदन, ,मालिक-डेविड किंडो व ट्रेक्टर क्रमांक CG11 AS 8064 चालक-सचिन गोड़, मालिक-राकेश कुमार कुजूर शामिल हैं।
0 कार्यवाही के दौरान दबाव, लेन-देन का भी ऑफर
अतिरिक्त तहसीलदार सलामे द्वारा मौके से वाहन चालकों के फरार हो जाने के कारण जप्त ट्रैक्टरों को पुलिस अभिरक्षा में देने के लिए रामपुर चौकी ले जाने हेतु अन्य वाहन चालक भेजा गया। इस कार्यवाही के दौरान अवैध परिवहन करते पाए गए। दोनों वाहनों के चालक एवं वाहन स्वामी व अन्य लोगों द्वारा बिना कार्यवाही के दोनों ट्रेक्टरों को छोड़ने हेतु दबाव बनाया बनाया जाता रहा। यहां तक कि लेन-देन का भी ऑफर दिया जा रहा था। वाहन को आगे ले जाने से भी मना किया जाता रहा। दोनों वाहन स्वामियों को कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए अपने वाहन चालकों के माध्यम से ट्रेक्टर को रामपुर चौकी ले जाने की समझाईश दिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद उक्त दोनों ट्रेक्टरों को जप्त कर चौकी रामपुर के सुपुर्द किया जा सका।
0 बालाजी मंदिर के पास के मामले में धारा 151 की दंडात्मक कार्यवाही
अतिरिक्त तहसीलदार पंचराम सलामे द्वारा बालाजी मंदिर के पास 22 फरवरी को शाम 7 बजे रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गये ट्रेक्टर के चालक विनोद कुमार एवं वाहन स्वामी संदीप पाटले के खिलाफ चौकी प्रभारी रामपुर को दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए जाने पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 151, 107, 116 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की गई। इन्हें सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इसी तरह आज पकड़ में आये वाहनों के चालक व स्वामी पर भी दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश अतिरिक्त तहसीलदार सलामे द्वारा चौकी प्रभारी रामपुर को दिया गया है।