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Big breaking- नेशनल हाईवे तरदा हरदीबाजार सडक जमीन अधिग्रहण मे हाईकोर्ट का आदेश नही हुई कोई गडबडी जमीन क्रेताओं पर दर्ज अपराध पर हाईकोर्ट की रोक

हरदीबाजार तरदा मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण में कथित गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर ने फिलहाल जमीन के क्रेताओ के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने भी माना है कि प्रथम दृष्टया अधिग्रहण के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील पर धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी नहीं होने के बिंदु पर गंभीरता से विचार करते हुए हाईकोर्ट में यह निर्देश दिया है हरदी बाजार हरदा मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण मामले में प्रशासनिक जांच का हवाला देते हुए कलेक्टर की ओर से सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया गया था कलेक्टर ने बड़े भूखंड को कई भाग हिस्सों में बांटकर जमीन की रजिस्ट्री कराएं जाने की गड़बड़ी पर पुलिस प्रतिवेदन भेजा था जिसे आधार मानकर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज किया f.i.r. निरस्त करने की याचिका लगाते हुए नगर निगम के पूर्व सभापति धुरपाल सिंह कंवर ने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता अर्जित तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी