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हाईकोर्ट के आदेश बाद पुनः संचालित होने लगा गीता देवी मेमोरियल अस्पताल

संतोष दीवान- 8319498938

कोरबा(CGNEWS365.COM)/ 26 फरवरी 2022- कोसाबाड़ी स्थित गीतादेवी हॉस्पिटल जिसे विगत 12 फरवरी को सीएमएचओ डॉ. बीबी बोडे के आदेश पर सीलबंद कर दिया गया था। इसके खिलाफ हॉस्पिटल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल को पुनः पूवर्वत संचालन करने का आदेश दिया। फैसले में यह भी लिखा है कि सीएमएचओ को हॉस्पिटल सीलबंद करने का अधिकार नहीं है। इस आदेश के बाद शुक्रवार की रात ही स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल का सील खोल दिया है। हॉस्पिटल में बुधवार को सतरेंगा निवासी पहाड़ी कोरवा महिला सोनी बाई का हाथ टूटने पर भर्ती कराया गया था। जहां उसका ऑपरेशन किया जाना था। इंतजार में 3 दिन बीत गए और इस दौरान सोनी बाई की मौत हो गई थी। जिसके बाद सोनी बाई के परिजन ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन पुलिस से शिकायत की थी। निजी हॉस्पिटल में पहाड़ी कोरवा महिला की मौत का मामला होने पर पूर्व गृहमंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। थे। तब देर शाम सीएमएचओ डॉ. बोडे ने आदेश उक्त मृत्यु प्रकरण की जांच होने तक हॉस्पिटल को बंद करने का आदेश देते हुए सीलबंद कर दिया था। इस मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता मनोज परांजपे ने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, कलेक्टर कोरबा, सीएमएचओ कोरबा व नोडल ऑफिसर स्वास्थ्य विभाग को प्रतिवादी बनाया गया। शासन की ओर से आशीष तिवारी ने पक्ष रखा। यह मामला हाईकोर्ट जज पी सेम कोसी की कोर्ट में सुना गया। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस ने हॉस्पिटल की सीलबंदी तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया।