Covid 19कोरबा न्यूज़छत्तीसगढ़ न्यूज़छत्तीसगढ़ स्पेशलजांजगीर चांपाधर्मरायपुरराष्ट्रीय समाचारविशेष समाचारसियासतस्वास्थ्य

*।कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण से आमजनों की सुरक्षा को देखते हुए पूर्ण तालाबंदी अब 27 अप्रैल की रात 12 बजे तक रहेगी। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है।*

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कोविड-17 वायरस से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लागू की गई पूर्ण तालाबंदी कोरबा जिले में पांच दिन बढ़ा दी गई है। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण से आमजनों की सुरक्षा को देखते हुए पूर्ण तालाबंदी अब 27 अप्रैल की रात 12 बजे तक रहेगी। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है।

पूर्व में जारी आदेश में आगामी दिनों के लिए संशोधन किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग-अनलोडिंग आदि के संचालन की अनुमति संशोधित आदेश में दी गई है। लाॅकडाउन के दौरान सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर काॅलोनियों में डोर टु डोर सब्जी और फल विक्रय की अनुमति भी आदेश में दी गई है। एक ही स्थान पर खड़े होकर या बाजारों में दुकानों को खोलकर सब्जी और फल बेचने की अनुमति नहीं होगी। लाॅकडाउन की अवधि में थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मण्डी या किसी भी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
लाॅकडाउन अवधि के दौरान जिले के शासकीय और अशासकीय बैंक प्रातः 11 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे। सभी बैंक संस्थान अपने न्यूनतम आवश्यकतानुसार कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे। बैंको में ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।