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गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही के तत्कालीन सरपंच एवं भाजपा नेता योगेंद्र सिंह नहरेल के ऊपर अवैध निर्माण कराने ,वसूली व उनकी पत्नी प्रियदर्शनी नहरेल(वर्तमान सरपंच)के ऊपर धारा 40 के तहत बर्खास्तगी की अनुशंसा…

भ्रष्टाचार में लिप्त मरवाही सरपंच को पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा न्यायालय तहसीलदार ने जारी की….

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है ..जिले के तीनों जनपद पंचायतो के अंतर्गत पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है..

ताजा मामला जिले के मरवाही पंचायत का है जहां पंचायत राज अधिनियम के तहत शासकीय राशि का दुरुप्रयोग एवम् दुकान आबंटन में लापरवाही एवम मनमानी किए जाने पर वर्तमान सरपंच श्रीमती प्रियदर्शनी प्रधान (नहरेल) के विरुद्ध पद से पृथक किए जाने हेतु धारा 40 की कार्यवाही हेतु तथा तात्कालिक सरपंच योगेंद्र सिंह नहरेल के विरुद्ध छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में निहित प्रावधान के तहत् ग्राम मरवाही में अवैध दुकान निर्माण अतिक्रमण को हटाने , शासकीय राशि का दुरुप्रयोग , दुकान आवंटन में लापरवाही एवम मनमानी में , वसूली की कार्यवाही हेतु आदेश 23 को पारित किया गया है …

दरअसल मरवाही के शासकीय तालाब की भूमि पर जिस पर मेड अंकित है मरवाही सरपंच व पूर्व सरपंच द्वारा अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से बिना किसी शासकीय आदेश के 16 मकानों का व्यवसायिक परिसर अवैध रूप से निर्माण करा कर ग्राम सभा के पारित प्रस्ताव के द्वारा क्रमांक 02 से 14 तक अपने करीबियों को बिना किसी शासकीय रसीद के मकान आवंटित(बिक्री) निजी लाभ प्राप्त किया हुआ है, जिसकी जानकारी पंचायत के सचिव एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं हैं ,

जिसकी शिकायत करते हुए न्याय की मांग की गई थी ..जिसके बाद न्यायालय तहसीलदार मरवाही में प्रकरण दर्ज करते हुए अवैध निर्माण कार्य कराए जाने संबंधी , दस्तावेज, दुकान आबंटन की कार्यवाही ,संबंधी दस्तावेज( यथा उद्घोषणा नीलामी संबंधी विज्ञापन आदि) किराए या एडवांस प्राप्ति संबंधी दस्तावेज, बिक्री भी अनावेदकगण से प्रस्तुत करने आदेश किया गया था किंतु सरपंच द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया , जिससे स्पष्ट हुआ की दुकान निर्माण में पूर्व भूबंटन की कार्यवाही नही की गई है , आबंटन की कार्यवाही पूर्ण नही की गई है ( विधिवत) दुकान निर्माण में शासकीय राशि का उपयोग कर मनमाने रूप से दुकान निर्माण कर , मनचाहे व्यक्तियों को दुकान आबंटित की गई है दुकान आबंटन में प्राप्त राशि का कोई भी ब्यौरा नही रखा गया है ,तहसीलदार द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में निहित प्रावधान के तहत् ग्राम मरवाही प हल्का नं 4 स्थित खसरा क्रमांक 653 , 657 रकबा क्रमांक 0.340 0.486 हे में क्रमश किए गए अवैध दुकान निर्माण अतिक्रमण को हटाने , पंचायत राज अधिनियम के तहत शासकीय राशि का दुरुप्रयोग एवम् दुकान आबंटन में लापरवाही एवम मनमानी किए जाने पर वर्तमान सरपंच श्रीमती प्रियदर्शनी प्रधान (नाहरेल) के विरुद्ध पद से पृथक किए जाने हेतु धारा 40 की कार्यवाही हेतु तथा तात्कालिक सरपंच योगेंद्र सिंह नहरेल के विरुद्ध शासकीय राशि का दुरुप्रयोग , दुकान आवंटन में लापरवाही एवम मनमानी किए जाने पर उक्त राशि की गणना मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत मरवाही से कराकर , वसूली की कार्यवाही हेतु आदेश 23 को पारित किया गया है …!