छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के 16,625 आश्रितों को किया गया अनुग्रह राशि का भुगतान- जयसिंह अग्रवाल
अनुदान सहायता हेतु पूरे राज्य से प्राप्त हुए 21,043 आवेदन।
कुल पात्र आवेदनों की संख्या रही 18,123
16,625 आवेदकों को किया जा चुका है अनुग्रह राशि का भुगतान।
कुल 83 करोड़, 12 लाख और 50 हजार राशि का किया जा चुका है भुगतान।
शेष 1,498 आवेदन अभी हैं प्रक्रियाधीन।
प्रत्येक हितग्राही को भुगतान किए गए 50 हजार।
कोरबा(CGNEWS365.COM)/ 20 जनवरी 2022- छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदेश सरकार की ओर से किए जाने वाले आर्थिक अनुदान सहायता राशि के संबंध में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के संबंधित अधिकारियों को निदेर्शित किया था कि प्राथमिकता के आधार पर परिवार के आश्रितों को अनुदान सहायता राशि का भुगतान जारी किया जाए। इस संबंध में मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा विभागीय अधिकारियों से स्थिति का जायजा लेने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक की स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए जानकारी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य से कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रित सदस्यों व परिजनों से कुल 21,043 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनकी जांच पड़ताल करवाई गई। पड़ताल के बाद कुल 18,123 आवेदनों को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्र पाया गया। इनमें से सर्वाधिक मामले 4187 पात्र आवेदन दुर्ग जिला से थे जबकि सबसे कम मामले नारायनपुर जिला से थे जिनकी संख्या मात्र 21 थी। जहां तक कोरबा जिले से संबंधित प्रकरणों की बात है तो कुल 1031 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 888 आवेदनों को पात्र पाया गया था और कोरबा जिले के सभी पात्र आवेदन पत्र निराकृत किए जा चुके हैं।
सभी पात्र आवेदकों को राज्य सरकार के आपदा मोचन निधि द्वारा 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया किया गया है। इस प्रकार से 31 दिसम्बर, 2021 तक निराकृत कुल आवेदनों के लिए 83 करोड़़, 12 लाख और 50 हजार की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया है कि कुल पात्र 18,123 आवेदनों में से 31 दिसम्बर, 2021 तक की अवधि में कुल 16, 625 पात्र आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है और शेष 1,498 आवेदन अभी भी प्रक्रियाधीन हैं जिनका शीघ्र निराकरण करने के लिए राजस्व मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है।