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कोरबा : तत्कालीन यूंका कार्यकारी जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

कोरबा : तत्कालीन यूंका कार्यकारी जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है गौरतलब है की विगत दिनों आकाश शर्मा के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने हेतु 306 का मामला दर्ज हुआ था ,जिसमे लगातार जमानत के लिए अपील की जा रही थी जिसमे हाईकोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद , आकाश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में तीन पिटीशन दायर किया गया था जिसमे तीनों पिटीशन में आज ही सुनवाई हुई , सुनवाई करते जस्टिस नागेश्वर राय एवम चीफ जस्टिस रम्मना के बेंच ने आकाश शर्मा को राहत देते हुए एफआईआर में स्टे दे दिया गया , साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया की किसी भी व्यक्ति का पक्षधर होना अर्थात किसी आरोपी का पक्ष आत्महत्या हेतु उकसाने ( सेक्शन 306 ) के दायरे में नहीं आता है , प्रताड़ना 306 में आता है , सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगली सुनवाई 03/01/2022 को रखी गई है ।। वही तत्कालीन युंका जिला कार्यकारी अध्यक्ष आकाश शर्मा लिए ये बहुत बड़ी राहत मानी जा सकती है वही आकाश शर्मा ने बताया की उनके ऊपर दर्ज किया गया मामला फर्जी था ..उनको गलत तरीके से फसाया गया था ,मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नही किया गया था !