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कोरबा: युवा कांग्रेस नेता आकाश शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नहीं माना आरोपी

कोरबा: युकां नेता आकाश शर्मा को मिली बड़ी राहत, सुको ने नहीं माना आरोपी

कोरबा : सुप्रीम कोर्ट ने कटघोरा निवासी एवं युवा कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्य बेंच ने आकाश शर्मा को मामले में आरोपी नहीं माना है। इस संबंध में निचली अदालत को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। बता दें कि विगत वर्ष 2021 के फरवरी माह में आकाश शर्मा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के एक मामले में धारा 306, 34 के तहत सह आरोपी बनाया गया था। आकाश शर्मा के घर पर काम करने वाली महिला कर्मी जहां किराए पर रहती थी, उस घर के मकान मालिक ने किराए व अन्य विवाद व कारण से खुदकुशी कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया था कि उसका किराएदार आकाश शर्मा का नाम लेकर और उस के दम पर उचकता है। इस आधार पर कटघोरा पुलिस ने मूल के साथ-साथ आकाश शर्मा को भी आरोपी बनाया। आकाश शर्मा ने इसके विरुद्ध स्थानीय न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट बिलासपुर में न्यायाधीश एन के व्यास द्वारा दिये गए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने अधिवक्ता सीनियर राजशेखर राव एवं पद्मेश मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। विचरण उपरांत आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के तीन सदस्यीय बेंच ने दिए अपने निर्णय में कहा है कि किसी का पक्ष ले लेने से वह खुदकुशी के लिए दुष्प्रेरण(306) का आरोपी नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आकाश शर्मा को नि:संदेह बड़ी राहत मिली है।