प्राचार्य पदोन्नति में दिव्यांगों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिलवाने की गई मांग
सतीश कुमार गुप्ता (व्याख्याता) ने किया संचालक से मांग
कोरबा सीजीन्यूज 365.कॉम प्राचार्य पदोन्नति में दिव्यांग आरक्षण दिलवाने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरवाद्वारी के प्रभारी प्राचार्य सतीश कुमार गुप्ता ने संचालक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पत्र लिखकर मांग किया है, कि भविष्य में होने वाले प्राचार्य प्राचार्य पदोन्नति में दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग संवर्ग टी क्रमांक एफ/1082024/20-4 अटल नगर नया रायपुर दिनांक 30 अप्रैल 25 के आदेशानुसार जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें 4 प्रतिशत दिव्यांग कोटा को नहीं दर्शाया गया है।
जिसके कारण छत्तीसगढ़ के बहुत से दिव्यांग व्याख्याता को नुकसान उठाना पड़ेगा।
श्री सतीश कुमार गुप्ता ने पत्र के माध्यम से बताया कि मैं अस्थि बाधित (बाएं पैर से) दिव्यांग हुं जो कि टी संवर्ग का नियमित व्याख्याता (राजनीति) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरवाद्वारी विकासखंड करतला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य के पद पर सन 2022 से अभी तक कार्यरत हूं।
श्री गुप्ता ने बताया कि मेरी वरिष्ठता सही करवाने के लिए उच्च न्यायालय जाने पर मेरी वरिष्ठता क्रम 23 मई 23 को 1167 थी ।
सन 2024 और 25 में लगभग 300 से ज्यादा लोग रिटायर हो गए हैं । उसके बाद मेरी वरिष्ठता कम होने की जगह 30 अप्रैल 24 की वरिष्ठता सूची में 1083 था और और इसी दिन शाम की अंतिम वरिष्ठता सूची में 1189 क्रम हो गया।
अभी सूची में सिर्फ 670 वरिष्ठ व्याख्याता को नामित किया गया है । जिसमें उनकी जन्मतिथि एवं विकलांगता की स्थिति नहीं दर्शाया गया है ।
सूची के अनुसार 35 से ज्यादा व्याख्याता सेवा निवृत हो गए हैं। उनको भी काउंसलिंग में बुलाया गया है।
उनको सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार उस वरिष्ठता सूची से हटाया जाना चाहिए। ताकि दूसरो को लाभ मिल सके।
दिव्यांग अधिकार नियम 2016 के धारा 34 में दिव्यांग लोगों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति में 17 मई 22 को छत्तीसगढ़ शासन की भर्ती नियम के तहत में 7% और पदोन्नति में 4% प्रतिशत आरक्षित किया गया है।
श्री गुप्ता ने बताया है कि मैं अनारक्षित वर्ग से आता हूं। मेरी सेवा निवृत्ति 30 जून 2026 को है,और इस नियम अनुसार मेरी पदोन्नति इस बार नहीं होती तो कभी नहीं हो पायेगी।