गौरेला पेंड्रा मरवाही: शिक्षकों ने संयुक्त संचालक के नाम डीईओ को आपत्ति पेश की और न्यायसंगत वरिष्ठता निर्धारण करने हेतु छ.ग.शासन को अवगत कराने मरवाही विधायक डॉ.ध्रुव को ज्ञापन सौंपा
जिला अन्तरिम वरिष्ठता सूची में त्रुटियों की भरमार को लेकर जिले के शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय में दावा आपत्ति पेश किया और स्थानांतरित शिक्षक संवर्ग ने मरवाही विधायक को ज्ञापन सौंपा
स्थानान्तरण मामले में कार्यभार तिथि से वरिष्ठता निर्धारण करने पर शिक्षकों ने कहा पूर्व में स्थानांतरित कई शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है आज 1998 बैच का कर्मचारी वरिष्ठता में शून्य
शिक्षकों ने संयुक्त संचालक के नाम डीईओ को आपत्ति पेश की और न्यायसंगत वरिष्ठता निर्धारण करने हेतु छ.ग.शासन को अवगत कराने मरवाही विधायक डॉ.ध्रुव को ज्ञापन सौंपा
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही/शुभम गुप्ता- सहायक शिक्षक/शिक्षक एल.बी.संवर्ग की पदोन्नत्ति प्रक्रिया में वरिष्ठता निर्धारण किये जाने को लेकर 08 फरवरी को स्थानांतरित कर्मचारियों ने मरवाही विधायक डॉ.के.के.ध्रुव को ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कार्यालयीन पत्र से अवगत कराकर न्यायसंगत वरीयता प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता मान्य कराने की बात कही है।
पदोन्नत्ति हेतु वरिष्ठता सूची तैयार करने के मामले में 01 फरवरी को जारी अन्तरिम सूची में नियुक्ति तिथि के अनुसार वरिष्ठता तैयार किया गया और दावा आपत्ति मंगाई गई इसके बाद 04 फरवरी को पुनः वरिष्ठता सूची जब बनाई गई तो स्थानान्तरण में जिले के अन्तर्गत एक विकासखण्ड से दूसरे विकासखण्ड में आये कर्मचारियों एवं अंतरजिला स्थानान्तरित कर्मचारियों को विकासखण्ड या जिला में कार्यभार ग्रहण तिथि से वरिष्ठता दी गई और 07 फरवरी तक दावा आपत्ति मंगाई गई जिसमें जिले के सैकड़ों कर्मचारियों ने संयुक्त संचालक शिक्षा सम्भाग बिलासपुर के नाम जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुतकर स्थानान्तरण मामले में वरिष्ठता शून्य किये जाने को अव्यवहारिक व अन्यायपूर्ण बताया है।वहीं जिला की वरिष्ठता सूची में त्रुटियों की भरमार नजर आई है जिसे लेकर शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज की है। शिक्षकों ने कहा है कि बिल्हा ब्लॉक के कई ऐसे मामले हैं जहाँ बाद में कार्यभार ग्रहण करने वालों को पहले वरीयता दे दी गई है कई शिक्षकों के ट्रांसफर का उल्लेख नहीं किया गया है और वरीयता का गलत निर्धारण कर दिया गया है।कुछ शिक्षकों का डीडीओ पॉवर प्रिंसिपल होने के कारण सटीक जानकारी नहीं भेजी गई है।कुछ शिक्षकों की जानकारी सेवा पुस्तिका में उल्लेखित जानकारी से भी मिलान नहीं हो रहा है जिसकी आपत्ति शिक्षकों ने जिला कार्यालय में पेश की हुई है।इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राजपत्र(असाधारण)प्रकाशन क्रमांक 295 रायपुर दिनाँक 30 नवम्बर 2012 को जारी अधिसूचना में स्पष्टतः उल्लेखित है जिले के भीतर की एक जनपद से दूसरी जनपद पंचायत में किसी कर्मचारी का स्थानांतरण सम्बन्धित जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ऐसे स्थानान्तरण की दशा में स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी तथा जिला पंचायतों में कार्यरत पंचायत सेवाओं को किसी कर्मचारी के स्थानांतरण आयुक्त सह संचालक, पंचायत द्वारा राज्य के एक जिला पंचायत से दूसरी जिला पंचायत में किया जा सकेगा तथा ऐसे स्थानान्तरण की दशा में स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।साथ ही छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर क्रमांक/पंचा/पं. ग्रा.वि.वि./2013/93 रायपुर दिनाँक 06.02.2013 अनुसार स्थानान्तरण की दशा में स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी स्पष्टतः उल्लेखित है।
स्थानान्तरण मामले को लेकर जिले के शिक्षकों ने माननीय विधायक महोदय डॉ.ध्रुव को ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि ट्रांसफर से आये कर्मचारियों को कनिष्ठ मानकर कार्यभार ग्रहण तिथि से वरीयता प्रदान की गई है जो न्यायसंगत नहीं है यह शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है तथा पूरी तरह से अव्यवहारिक है।आज 1998 और 2005 बैच का कर्मचारी पदोन्नत्ति की पात्रता रखकर भी स्थानान्तरण में यदि जिले के ही अन्य विकासखण्ड या अंतरजिला विकासखण्ड में आपसी/पति पत्नी/स्वैच्छिक/गंभीर बीमारी आदि के कारण आये हैं उन्हें पदोन्नत्ति हेतु कनिष्ठ मानकर वरिष्ठता में सबसे नीचे कार्यभार ग्रहण दिनाँक से माना जा रहा है यदि कोई शिक्षक 2017 या जनवरी 2018 में स्थानांतरित होकर विकासखण्ड में आया इस स्थिति में 1998 से लगातार अपनी सेवा देते हुए भी विकासखण्ड या जिला में कनिष्ठ हो जाने से पदोन्नत्ति से वंचित हो रहा है जो न्यायसंगत नहीं है जबकि इसके पूर्व कई स्थानांतरित शिक्षकों को अंग्रेजी गणित विषय के कारण प्रमोशन दिया जा चुका है।इसके साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ही08 वर्ष या 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संविलियन की शर्त अनुसार शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है तथा जो शिक्षक 08 वर्ष या 02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं किये थे उन्हें संविलियन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण न्यायसंगत अनुसार प्रथम नियुक्ति तिथि से ही माना जाये क्योंकि शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्ग के संविलियन के लिए चयन का आधार है।संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश अनुसार वरिष्ठता के निर्धारण में आज विकासखण्ड व जिले के अनेक शिक्षकों के साथ न्यायोचित फैसला नहीं हो पा रहा है। वहीं स्थानांतरित शिक्षकों ने विधायक महोदय से मांग की है कि शिक्षक संवर्ग के हित को संज्ञान में लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अवगत कराकर न्यायपूर्ण आदेश निर्देश जारी कराने में कर्मचारियों का साथ दें एवं स्थानान्तरण में आये हुये शिक्षकों की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से मान्य कर न्याय दिलाने की मांग की है।ज्ञापन देने प्रमुख रूप से अमित कुमार राय,मोहनराम मिश्रा (ब्लॉक अध्यक्ष)बलराम तिवारी,विनोद कुमार मिश्र,अजय राय,प्रमोद राय पूर्णिमा सूर्यवंशी,वंदना चटर्जी,कुसुमलता नागेश,दुर्गा प्रसाद नागेश,लुकेश मराबी,विश्वनाथ रजक,राधारानी जायसवाल,राजेश्वरी राय,ममता राय,दीपेश प्रजापति,महेश श्रीवास्तव,अशोक दुबे,धीरेन्द्र उपाध्याय उपस्थित थे।