निजी स्कूलों की नाफरमानी पर कलेक्टर ने कसी नकेल, फीस अधिनियम का करना होगा पालन..
निजी स्कूलों की नाफरमानी पर कलेक्टर ने कसी नकेल, फीस अधिनियम का करना होगा पालन
कोरबा: जिले के सभी निजी स्कूलों को छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 का पालन करना अनिवार्य होगा कलेक्टर ने सभी अशासकीय विद्यालयों को फीस अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। निजी विद्यालय में नियम के विपरीत अन्य नहीं ली जानी है। उन्होंने कहा कि यदि अथवा जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। अशासकीय विद्यालय फीस अधिनियम 2020 के तहत निजी स्कूलों द्वारा एक बार में
अधिकतम आठ प्रतिशत तक ही फीस किसी प्रकार की फीस विद्यार्थियों से की वृद्धि की जा सकती है । इससे अधिक फीस की वृद्धि करने के लिए किसी विद्यार्थी से अतिरिक्त फीस ली विद्यालय फीस समिति को अपना जाती है तो उसके अभिभावक कलेक्टर प्रस्ताव जिला फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा इसके पश्चात जिला फीस समिति द्वारा उस प्रस्ताव पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाएगा। निजी स्कूलों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों
का पालन किए बिना अपनी फीस में असाधारण रूप से वृद्धि नहीं की जा सकती है। स्कूलों द्वारा नियम विरुद्ध फीस लेने पर पालकगण जिला फीस समिति में शिकायत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत जिला फीस समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर है एवं जिला फीस समिति का सचिव जिला शिक्षा अधिकारी है। कलेक्टर ने निजी विद्यालयों द्वारा अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के पालन किये जाने का लगातार मॉनिटरिंग करने व शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए है।