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कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज: सिम्स टेक्नीशियन से दुर्व्यवहार के मामले में कांग्रेस नेता पंकज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जिसके इलाज के लिए विवाद हुआ, वे नहीं रहे

बिलासपुर, 29 सितंबर 2021::- सिम्स में मरीज के एमआरआई करने के लिए टेक्नीशियन से हुए दुर्व्यवहार मामले में कांग्रेस सचिव पंकज सिंग की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। मरीज रविशंकर अवस्थी 19 तारीख को सिम्स में एमआरआई करवाने पहुँचे थे, जिन्हें मशीन खराब है कह कर टेक्नीशियन ने एमआरआई नही किया था, तब मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री के करीबी कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज सिंह को जानकारी दी। पंकज रात 11 को रायपुर से बिलासपुर पहुँचे। उनके पहुँचने पर एमआरआई तो हो गया पर सिम्स के टेक्नीशियन तुलाचन्द तांडे ने पंकज सिंह पर कॉलर पकड़ कर घसीटने और गाली गलौच की एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी। टेक्नीशियन को कालर पकड़ कर घसीटने का कांग्रेस नेता का सीसीटीवी फुटेज भी वाइरल हुआ था। पुलिस ने धारा 186, 353 के अलावा चिकित्सको एवम चिकित्साकर्मियों के खिलाफ हिंसा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई थी !!

एफआईआर के खिलाफ अग्रिम जमानत हेतु पंकज सिंह ने • सत्र न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिसे सेशन जज सुषमा सावंत ने पुलिस से केस डायरी मंगा कर सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी हैं।