गौरेला पेंड्रा मरवाही : रेप केस में पति-पत्नी को 20 साल कैद :15 साल की लड़की से करता था रेप, पत्नी देती थी साथ; डिलीवरी हुई तो खुला मामला
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में दंपती को ADJ कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। युवक 15 साल की लड़की से दुष्कर्म करता था। इसमें उसकी पत्नी भी साथ देती थी। इसके चलते लड़की गर्भवती हो गई। प्रसव पीड़ा होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद सारा मामला खुला। कोर्ट ने लड़की के पुनर्वास का भी आदेश दिया है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है।
दरअसल, 9 दिसंबर 2020 को गौरेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 साल की एक लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंच गई। पूछताछ में पता चला कि हर्राटोला निवासी हुकुमचंद कोरी कई दिनों से लड़की से दुष्कर्म कर रहा था। लड़की जब भी महुआ बीनने के लिए जाती तो आरोपी भी पहुंच जाता और जबरदस्ती करता। लड़की की मां नहीं है, उसका पिता बकरी चराता है। डर के चलते लड़की चुप रही।
जब लड़की पहुंचती तो महिला अपने पति को भेज देती
लड़की ने अपने बयान में बताया था कि हुकुम चंद भी अपनी पत्नी पूनम कोरी के साथ बकरी चराने के लिए जाता था। जब भी वह महुआ बीनने के लिए जाती तो पूनम अपने पति को दुष्कर्म करने के लिए भेज देती। यह सब कुछ लंबे समय से चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर जब लड़की का पिता उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया तो मामला सामने आया। इसके बाद डॉक्टरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
पत्नी का कृत्य उदारता के लायक नहीं
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने कहा कि पूनम कोरी ने महिला होते हुए भी एक नाबालिग लड़की को दुष्कर्म से बचाने की जगह पति की सहायता की। उसे इस दुष्कर्म के लिए प्रेरित किया। यह अत्यंत गंभीर है। उसके साथ उदारता ठीक नहीं है। उन्होंने लड़की के बालिग होने तक उसके पुनर्वास की व्यवस्था करने और योजना के तहत प्रतिकर देने के भी आदेश दिए हैं। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने की