कोरबा : जनपद सदस्य पति की चप्पल से पिटाई…मारपीट,डकैती और छेड़छाड़
जनपद सदस्य पति की चप्पल से पिटाई…मारपीट,डकैती और छेड़छाड़
जनपद सदस्य के पति पर छेड़छाड़ और जातिगत गाली-गलौज करने का आरोप लगा है। जमीन और निर्माण को लेकर विवाद में एक पक्ष की महिलाओं ने जनपद सदस्य पति को हाथ,डण्डा और चप्पल,जूता से पीटा और इसका वीडियो भी बनवाया जो वायरल हो रहा है
कोरबा : दीपका के सोमवारी बाजार के निवासी श्रीमती भवानी राठौर पति राजेश कुमार 39 वर्ष जनपद क्षेत्र नेवसा हरदीबाजार में जनपद सदस्य है। इनके द्वारा हरदीबाजार के भांठापारा में खसरा नं. 700/2 19 डिसमिल जमीन पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। 12 जनवरी को पति-पत्नी दीपका में थे कि 10-15 महिला-पुरुषों द्वारा भांठापारा में मकान निर्माण को रोकवा दिया गया। सूचना मिलने पर भवानी और राजेश जैसे ही वीरेंन्द्र सारथी के साथ निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे, पहले से मौजूद लोगों ने घेरकर हाथ-मुक्का डंडे,चप्पल, जूता से मारपीट शुरू कर दिया। इस दौरान भवानी के गले में मौजूद 60 हजार रुपए कीमती सोने का चैन, 12 हजार कीमती मोबाइल, पर्स में रखा 26 हजार 200 रुपए नगद को पर्स सहित लूट लिया गया। तीनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। श्रीमती भवानी राठौर ने बताया कि उसके हक की यह जमीन है जिसका सीमांकन पूर्व में हो चुका है। इस निर्माण पर किसी तरह का स्टे आर्डर भी नहीं लगा है। इसके बावजूद प्रेमा, चमरू, दुकालू मतवार व अन्य के द्वारा बार-बार विवाद उत्पन्न किया जाता है। भवानी राठौर की रिपोर्ट पर प्रेमा बाई, प्रीति सिदार व 10-15 अन्य के विरुद्ध धारा 294, 323, 395, 506 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
इस मामले में आरोपी बनाई गई एक महिला ने एक लिखित शिकायत हरदीबाजार चौकी प्रभारी को देते हुए कहा है कि 12 जनवरी को उसके साथ राजेश राठौर एवं भवानी राठौर सोमवारी बाजार दीपका के द्वारा आपसी विवाद के दौरान उसके साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ किया गया। अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और विरोध करने पर मारपीट भी किया। पीड़िता ने 13 जनवरी को इसकी रिपोर्ट हरदीबाजार चौकी में दर्ज कराई जिस पर राजेश पटेल व भवानी के विरुद्ध धारा 294, 323, 34, 354, 506 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके उपरांत पीड़िता ने 18 जनवरी को पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए आरोपियों के विरुद्ध जातिगत गाली-गलौज के लिए एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आग्रह किया है। आदिम जाति कल्याण थाना के डीएसपी प्रदीप ऐरेवार ने बताया कि इस मामले में अजाक थाना में एक्ट्रोसिटी की कार्यवाही फिलहाल नहीं की गई है।
0 विवाद सिर्फ सरकारी जमीन का
इस मामले में जो खबर छनकर गांव से निकली है उसके अनुसार विवाद की मूल वजह सरकारी जमीन है। जनपद सदस्य द्वारा कराए जा रहे हैं निर्माण की जमीन तो निजी है जिस पर कोई आपत्ति नहीं लेकिन इसके सामने सरकारी जमीन है। सड़क के किनारे की यह जमीन गांव के लोगों के आने-जाने का रास्ता भी है जिस रास्ते पर गैर निवासी द्वारा निर्माण बढ़ाए जाने का विरोध हो रहा है। पूर्व में भी ऐसी शिकायत करने की बात सामने आई है